सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: SIR सुनवाई में जन्मतिथि के लिए माध्यमिक एडमिट कार्ड मान्य

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News18•20-01-2026, 18:16
सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: SIR सुनवाई में जन्मतिथि के लिए माध्यमिक एडमिट कार्ड मान्य
- •सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि SIR सुनवाई के दौरान जन्मतिथि प्रमाण पत्र के रूप में माध्यमिक (10वीं कक्षा) के एडमिट कार्ड स्वीकार किए जाएंगे.
- •यह निर्देश मंगलवार को जारी किया गया, जो राष्ट्रीय चुनाव आयोग के पिछले रुख को पलटता है.
- •चुनाव आयोग ने पहले एडमिट कार्ड को अस्वीकार कर दिया था, यह कहते हुए कि जन्मतिथि के लिए केवल 10वीं कक्षा का बोर्ड प्रमाण पत्र ही स्वीकृत था.
- •अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर बहस की, जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने यह अवलोकन और निर्देश दिया.
- •सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को "तार्किक विसंगति" वाले मतदाताओं की सूची प्रकाशित करने और सुनवाई केंद्रों पर BLA-2 को अनुमति देने का भी निर्देश दिया.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: सुप्रीम कोर्ट ने SIR सुनवाई में जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में माध्यमिक एडमिट कार्ड स्वीकार करने का आदेश दिया.
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