20 रुपये रिश्वत के आरोप में 30 साल जेल में बिताए, निर्दोष साबित होने के अगले दिन मौत.

राष्ट्रीय
N
News18•08-02-2026, 11:04
20 रुपये रिश्वत के आरोप में 30 साल जेल में बिताए, निर्दोष साबित होने के अगले दिन मौत.
- •गुजरात पुलिस के पूर्व कांस्टेबल बाबूलाल ने 1996 में 20 रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में 30 साल जेल में बिताए.
- •उन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप लगाया गया था, 1997 में आरोप पत्र दायर किया गया और 2002 में आरोप तय किए गए.
- •एक निचली अदालत ने उन्हें 2004 में दोषी ठहराया, चार साल की कैद और 3,000 रुपये का जुर्माना लगाया.
- •बाबूलाल ने गुजरात उच्च न्यायालय में अपील की, जहां उनका मामला 22 साल तक लंबित रहा जब तक कि 4 फरवरी को उन्हें बरी नहीं कर दिया गया.
- •दुखद रूप से, बाबूलाल को निर्दोष घोषित किए जाने और जेल से रिहा होने के अगले दिन दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई.
✦
More like this
Loading more articles...




