जालोर में पतंगबाजी पर प्रतिबंध और आदेश
जालोर
N
News1802-01-2026, 08:38

जालोर में चाइनीज मांझा बैन, पतंगबाजी के समय पर भी लगा प्रतिबंध.

  • जालोर प्रशासन ने सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरनाक धातु-लेपित (चाइनीज) मांझे की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया.
  • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जिला मजिस्ट्रेट डॉ. प्रदीप के. गावंडे ने आदेश जारी किया.
  • पतंगबाजी सुबह 6 से 8 बजे और शाम 5 से 7 बजे तक प्रतिबंधित, क्योंकि इन समयों में दुर्घटनाओं का खतरा अधिक होता है.
  • चाइनीज मांझा लोगों और पक्षियों के लिए घातक है, जिससे गंभीर दुर्घटनाएं होती हैं.
  • प्रतिबंधित मांझा बेचने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी; नागरिकों से सुरक्षित सूती धागे का उपयोग करने की अपील.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: जालोर में सार्वजनिक सुरक्षा और पक्षियों की रक्षा के लिए चाइनीज मांझा और पतंगबाजी के समय पर प्रतिबंध.

More like this

Loading more articles...