जोधपुर में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी
जोधपुर
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News1811-01-2026, 09:34

जोधपुर में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाया तो होगी जेल, गणतंत्र दिवस सुरक्षा पर कमिश्नर का सख्त आदेश.

  • जोधपुर पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश ने गणतंत्र दिवस 2026 और वीआईपी दौरों के मद्देनजर ड्रोन और उड़ने वाली वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया है.
  • यह आदेश 'नागरिक सुरक्षा संहिता 2023' की धारा 163 के तहत जारी किया गया है, जिसमें ड्रोन संचालन के लिए पूर्व लिखित अनुमति अनिवार्य है.
  • यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू है और 31 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा, ताकि असामाजिक तत्वों से संभावित खतरों को रोका जा सके.
  • उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 'भारतीय न्याय संहिता 2023' की धारा 223 और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.
  • नागरिकों, आयोजकों और वीडियोग्राफरों से सहयोग करने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गई है.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: जोधपुर में गणतंत्र दिवस सुरक्षा के लिए 31 जनवरी तक ड्रोन पर प्रतिबंध; उल्लंघन पर जेल होगी.

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