राजस्थान डिस्टर्ब एरिया बिल: भजनलाल सरकार का कानून, आपत्तियां और राजनीतिक मायने

जयपुर
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News18•21-01-2026, 20:02
राजस्थान डिस्टर्ब एरिया बिल: भजनलाल सरकार का कानून, आपत्तियां और राजनीतिक मायने
- •राजस्थान की भजनलाल सरकार 2026 के बजट सत्र में डिस्टर्ब एरिया बिल लाएगी, गुजरात के बाद ऐसा कानून लाने वाला यह दूसरा राज्य होगा.
- •यह बिल कुछ क्षेत्रों को 'डिस्टर्ब' घोषित कर संपत्ति की बिक्री पर प्रतिबंध लगाएगा, जिसका उद्देश्य जबरन पलायन, जातीय असंतुलन और जनसांख्यिकीय परिवर्तन को रोकना है.
- •डिस्टर्ब क्षेत्रों में संपत्ति बेचने या पलायन के लिए मजबूर करने वाले दोषियों को 3-5 साल की कैद और आर्थिक दंड का सामना करना पड़ सकता है.
- •कांग्रेस इस बिल का विरोध कर रही है, संवैधानिक उल्लंघनों (अनुच्छेद 300ए, अनुच्छेद 14), दुरुपयोग की संभावना और डर का माहौल बनाने की चिंताओं का हवाला दे रही है.
- •भाजपा इस बिल को जनसांख्यिकीय परिवर्तन और जबरन संपत्ति बिक्री के खिलाफ एक सुरक्षात्मक उपाय मानती है, जो घुसपैठ और समुदाय-विशिष्ट मुद्दों पर उसके रुख के अनुरूप है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: राजस्थान का प्रस्तावित डिस्टर्ब एरिया बिल 'डिस्टर्ब' क्षेत्रों में संपत्ति की बिक्री को विनियमित करने का लक्ष्य रखता है, जिस पर कांग्रेस संवैधानिक और सामाजिक प्रभावों को लेकर कड़ा विरोध कर रही है.
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