राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी के पूर्व राजपरिवार से जुड़े 400 करोड़ की जमीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के 14 साल पुराने फैसले को रद्द कर दिया है. (Photo- diyakumariofficial)
जयपुर
N
News1810-01-2026, 12:21

सुप्रीम कोर्ट ने पलटा ₹400 करोड़ की जयपुर जमीन का 14 साल पुराना फैसला

  • सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर के हाथरोई गांव की ₹400 करोड़ की जमीन पर निचली अदालत के 2011 के फैसले को अंतिम मानने से इनकार किया.
  • विवाद जयपुर की प्रमुख जमीन को लेकर है, जिसे JDA 'सिवाय चक' (सरकारी बंजर भूमि) और पूर्व शाही परिवार निजी संपत्ति बताता है.
  • JDA का कहना है कि 1949 के विलय समझौते में यह जमीन शाही परिवार की निजी संपत्ति के रूप में सूचीबद्ध नहीं थी.
  • शाही परिवार का दावा है कि यह उनकी निजी संपत्ति है और 1949 के समझौते के तहत मान्यता प्राप्त है; उन्होंने 2011 में निचली अदालत का फैसला जीता था.
  • सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट को JDA की अपील पर चार सप्ताह के भीतर गुण-दोष के आधार पर सुनवाई करने का निर्देश दिया, JDA पर ₹50,000 का जुर्माना भी लगाया.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर के ₹400 करोड़ के जमीन विवाद को फिर से खोला, गुण-दोष के आधार पर सुनवाई का निर्देश दिया.

More like this

Loading more articles...