सुप्रीम कोर्ट ने पलटा ₹400 करोड़ की जयपुर जमीन का 14 साल पुराना फैसला

जयपुर
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News18•10-01-2026, 12:21
सुप्रीम कोर्ट ने पलटा ₹400 करोड़ की जयपुर जमीन का 14 साल पुराना फैसला
- •सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर के हाथरोई गांव की ₹400 करोड़ की जमीन पर निचली अदालत के 2011 के फैसले को अंतिम मानने से इनकार किया.
- •विवाद जयपुर की प्रमुख जमीन को लेकर है, जिसे JDA 'सिवाय चक' (सरकारी बंजर भूमि) और पूर्व शाही परिवार निजी संपत्ति बताता है.
- •JDA का कहना है कि 1949 के विलय समझौते में यह जमीन शाही परिवार की निजी संपत्ति के रूप में सूचीबद्ध नहीं थी.
- •शाही परिवार का दावा है कि यह उनकी निजी संपत्ति है और 1949 के समझौते के तहत मान्यता प्राप्त है; उन्होंने 2011 में निचली अदालत का फैसला जीता था.
- •सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट को JDA की अपील पर चार सप्ताह के भीतर गुण-दोष के आधार पर सुनवाई करने का निर्देश दिया, JDA पर ₹50,000 का जुर्माना भी लगाया.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर के ₹400 करोड़ के जमीन विवाद को फिर से खोला, गुण-दोष के आधार पर सुनवाई का निर्देश दिया.
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