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GHMC संपत्ति कर अभियान: भुगतान पर 90% छूट, न चुकाने पर संपत्ति जब्त
GHMC प्रॉपर्टी टैक्स: 31 मार्च तक चुकाएं, 90% ब्याज छूट पाएं या संपत्ति जब्त होगी.
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News18
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14-03-2026, 11:37
GHMC प्रॉपर्टी टैक्स: 31 मार्च तक चुकाएं, 90% ब्याज छूट पाएं या संपत्ति जब्त होगी.
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GHMC का लक्ष्य वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 3,000 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स जमा करना है, 31 मार्च तक 830 करोड़ रुपये बकाया.
•
कमिश्नर आर.वी. कर्णन ने बड़े बकाएदारों की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया; शीर्ष डिफॉल्टरों की सूची तैयार है.
•
तेलंगाना सरकार ने 31 मार्च तक प्रॉपर्टी टैक्स ब्याज पर 90% छूट के साथ वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना शुरू की.
•
OTS योजना का लाभ उठाने के लिए मूल राशि और ब्याज का 10% 31 मार्च तक भुगतान करें.
•
टैक्स का भुगतान ghmc.gov.in, MyCURE ऐप, मीसेवा केंद्रों या GHMC नागरिक सेवा केंद्रों पर ऑनलाइन/ऑफलाइन किया जा सकता है.
News18 पर तेलुगु में पूरा लेख पढ़ें
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