शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पुलिस की सख्ती: पकड़े जाने पर 10 साल की जेल
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मालकाजगिरी में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर सख्त कार्रवाई: नए BNS कानून के तहत 10 साल की जेल.
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News18•16-03-2026, 05:51
मालकाजगिरी में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर सख्त कार्रवाई: नए BNS कानून के तहत 10 साल की जेल.
•मालकाजगिरी ट्रैफिक पुलिस ने 'ड्रंक एंड ड्राइव' जांच तेज की, एक ही सप्ताहांत में 223 लोगों को पकड़ा, जिनमें ज्यादातर दोपहिया वाहन चालक थे.
•नए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106 के तहत, शराब पीकर गाड़ी चलाने से जानलेवा चोट या गंभीर दुर्घटना होने पर 10 साल तक की कैद हो सकती है.
•ट्रैफिक एडिशनल डीसीपी लक्ष्मी ने सख्त दंड की चेतावनी दी, कहा कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए केवल जुर्माने के बजाय जेल की सजा से चालकों के व्यवहार में बदलाव आएगा.
•पिछले सप्ताह 238 मामलों की सुनवाई हुई, जिसके परिणामस्वरूप 8 व्यक्तियों को कैद और 11 को सामुदायिक सेवा दी गई, जबकि अन्य पर भारी जुर्माना लगाया गया.
•पुलिस चालकों से शराब का सेवन करने पर कैब या अन्य वैकल्पिक परिवहन की व्यवस्था करने का आग्रह करती है, सुरक्षा और पारिवारिक जिम्मेदारी पर जोर देती है.