दूरसंचार विभाग का नोएडा हवाई अड्डे को नेटवर्क तैनाती हेतु RoW देने का निर्देश
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DoT ने नोएडा हवाई अड्डे को नेटवर्क परिनियोजन के लिए दूरसंचार कंपनियों को RoW देने का निर्देश दिया.
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Moneycontrol•22-02-2026, 20:42
DoT ने नोएडा हवाई अड्डे को नेटवर्क परिनियोजन के लिए दूरसंचार कंपनियों को RoW देने का निर्देश दिया.
•दूरसंचार विभाग (DoT) ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को राइट ऑफ वे (RoW) अनुमति देने का निर्देश दिया है.
•नोएडा हवाई अड्डे को दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत एक “सार्वजनिक इकाई” के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसके लिए दूरसंचार बुनियादी ढांचे की तैनाती के नियमों का पालन करना अनिवार्य है.
•यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (YIAPL) को 19 फरवरी, 2026 को जारी यह निर्देश, नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड (AAHL) को दिए गए समान निर्देशों के बाद आया है.
•दूरसंचार अधिनियम, 2023 और RoW नियम, 2024 के तहत सार्वजनिक संस्थाओं को RoW आवेदनों को पारदर्शी और समय-सीमा के भीतर संसाधित करना अनिवार्य है.
•इस कदम का उद्देश्य हवाई अड्डों जैसे उच्च-फुटफॉल वाले क्षेत्रों में दूरसंचार बुनियादी ढांचे के विस्तार को सुव्यवस्थित करना और 5G तथा अगली पीढ़ी के नेटवर्क को सुविधाजनक बनाना है.