इलाहाबाद हाईकोर्ट से कफ सिरप सिंडिकेट के आरोपियों को झटका
इलाहाबाद
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News1819-12-2025, 14:45

कोडीन सिरप सिंडिकेट: शुभम जायसवाल समेत सभी आरोपियों को हाईकोर्ट से झटका.

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोडीन कफ सिरप तस्करी मामले में सरगना शुभम जायसवाल और अन्य आरोपियों की याचिकाएं खारिज कर दीं.
  • याचिकाएं खारिज होने से अंतरिम राहत समाप्त हो गई है, अब पुलिस फरार सरगना शुभम जायसवाल (जिस पर 25,000 रुपये का इनाम है) और अन्य को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है.
  • आरोपियों ने गाजियाबाद, वाराणसी, जौनपुर में दर्ज FIR रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसे तीन दिन की सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया.
  • अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने सरकार की ओर से मजबूत पैरवी की, जिसके बाद कोर्ट ने सभी याचिकाओं पर संयुक्त फैसला सुनाया.
  • हाईकोर्ट के इस फैसले से जांच एजेंसियों को बड़ी राहत मिली है, और अब इस बड़े नशीले पदार्थ सिंडिकेट के खिलाफ गिरफ्तारी अभियान तेज होने की उम्मीद है.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: हाईकोर्ट के फैसले से कोडीन सिरप तस्करी मामले में गिरफ्तारी का रास्ता साफ.

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