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आजमगढ़
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News1814-02-2026, 13:53

कमर्शियल वाहनों के लिए नया RTO नियम: मासिक टैक्स की टेंशन खत्म, अब एकमुश्त भुगतान.

  • कमर्शियल वाहन मालिकों को अब हर महीने या तिमाही टैक्स जमा करने की परेशानी से मुक्ति मिलेगी.
  • नए नियम के तहत, वाहन मालिक निजी वाहनों की तरह एकमुश्त टैक्स का भुगतान कर सकेंगे.
  • यह प्रणाली 7500 किलोग्राम तक के सकल वाहन वजन (GVW) वाले कमर्शियल वाहनों पर लागू होगी.
  • इससे लाखों कमर्शियल वाहनों को लाभ होगा, जिससे बार-बार टैक्स भरने और लेट फीस से राहत मिलेगी.
  • टैक्स दरें वाहन श्रेणी के अनुसार निर्धारित की गई हैं: कमर्शियल मोटरसाइकिल (12.5%), थ्री-व्हीलर मोटर कैब (7%), फोर-व्हीलर मोटर कैब/मैक्सी कैब (10.5% या 12.5%), और मालवाहक वाहनों व उपकरणों के लिए अलग दरें.

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