घर की पार्टी हो या होटल की, लाइसेंस के बिना नहीं चलेगी शराब
गाजियाबाद
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News1824-12-2025, 16:37

गाजियाबाद में न्यू ईयर पार्टी पर जेल का खतरा! एक दिन का लिकर लाइसेंस अनिवार्य.

  • गाजियाबाद में नए साल की पार्टियों (25 दिसंबर, 31 दिसंबर, 1 जनवरी) के लिए एक दिन का लिकर लाइसेंस अनिवार्य है.
  • बिना लाइसेंस शराब परोसना गैरकानूनी है और जेल हो सकती है.
  • शुल्क: घर पर पार्टी के लिए ₹5,000, सार्वजनिक स्थानों के लिए ₹11,000; आबकारी विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें.
  • आबकारी विभाग 5 टीमें तैनात करेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करेगा.
  • आबकारी अधिकारी संजय सिंह को अस्थायी लाइसेंस के लिए 100 से अधिक आवेदनों की उम्मीद है.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: गाजियाबाद में नए साल की पार्टियों के लिए एक दिन का लिकर लाइसेंस लेना अनिवार्य है, वरना जेल हो सकती है.

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