इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद
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News1806-02-2026, 14:03

हाईकोर्ट का 172 सिपाहियों की वरिष्ठता बहाल करने का आदेश, विभाग को लगाई फटकार.

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस भर्ती 2015 बैच के 172 सिपाहियों को बड़ी राहत दी है.
  • कोर्ट ने विभागीय लापरवाही के कारण वरिष्ठता में हुई 26 दिन की कटौती को सुधारने का आदेश दिया.
  • सिपाहियों की वास्तविक जॉइनिंग 2 दिसंबर 2015 थी, लेकिन रिकॉर्ड में 28 दिसंबर 2015 दर्ज की गई थी.
  • मेस रसीदें, जिनमें 2 दिसंबर 2015 को अग्रिम शुल्क जमा करने का प्रमाण था, मामले में निर्णायक साबित हुईं.
  • कोर्ट ने विभाग की सुस्ती पर कड़ी नाराजगी जताई, जबकि एसपी (दक्षिण) ने अप्रैल 2023 में ही गलती स्वीकार कर ली थी.

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