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इंदिरापुरम-वसुंधरा के निवासियों को चेतावनी: गीले कूड़े का निपटान अब स्वयं करें, नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना लगेगा.
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इंदिरापुरम-वसुंधरा: गीला कूड़ा खुद निपटाएं, नियम तोड़ा तो लगेगा भारी जुर्माना.
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News18
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06-03-2026, 09:18
इंदिरापुरम-वसुंधरा: गीला कूड़ा खुद निपटाएं, नियम तोड़ा तो लगेगा भारी जुर्माना.
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गाजियाबाद नगर निगम ने इंदिरापुरम और वसुंधरा के बड़े सोसायटियों व संस्थानों के लिए गीले कूड़े का स्वयं निपटान अनिवार्य किया है.
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2 महीने बाद नगर निगम के वाहन गीला कूड़ा नहीं उठाएंगे; 86 सोसायटियों और 35 बड़े संस्थानों को औपचारिक नोटिस जारी किए गए हैं.
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नया नियम लैंडफिल साइटों पर दबाव कम करने और स्थानीय खाद बनाने को बढ़ावा देने के लिए है, प्रतिदिन 400 टन गीला कूड़ा उत्पन्न होता है.
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सोसायटियों को परिसर में कंपोस्टिंग यूनिट लगानी होगी, स्रोत पर गीला और सूखा कूड़ा अलग करना होगा और दो महीने अभ्यास करना होगा.
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नियम तोड़ने पर 10,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना; बार-बार उल्लंघन पर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लाइसेंस रद्द हो सकते हैं.
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