यूपी के सीमावर्ती जिलों में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के लिए PAN अनिवार्य, Form-60 का विकल्प खत्म.

लखनऊ
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News18•06-02-2026, 08:48
यूपी के सीमावर्ती जिलों में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के लिए PAN अनिवार्य, Form-60 का विकल्प खत्म.
- •उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा से लगे जिलों में संपत्ति पंजीकरण को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए PAN अनिवार्य कर दिया है.
- •स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग ने Form-60 के माध्यम से पंजीकरण के विकल्प को समाप्त कर दिया है.
- •महानिरीक्षक निबंधन नेहा शर्मा ने क्रेता और विक्रेता दोनों के लिए PAN की अनिवार्य प्रविष्टि और सत्यापन के निर्देश जारी किए हैं.
- •यह कदम मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध धन के निवेश और संदिग्ध सीमा पार लेनदेन जैसे वित्तीय अपराधों को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है.
- •यह नियम गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और अन्य सीमावर्ती जिलों में लागू किया गया है.
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