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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मोहम्मद दीपक की FIR रद्द करने से किया इनकार, सोशल मीडिया पर 'प्रवचन' देने पर लगाई फटकार.
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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 'मोहम्मद दीपक' को लगाई फटकार, FIR रद्द करने से इनकार.
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News18
•
20-03-2026, 16:02
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 'मोहम्मद दीपक' को लगाई फटकार, FIR रद्द करने से इनकार.
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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिम मालिक 'मोहम्मद दीपक' के खिलाफ FIR रद्द करने से इनकार किया और गैग ऑर्डर जारी किया.
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मोहम्मद दीपक और अन्य को मामले से संबंधित सोशल मीडिया पर बयान या वीडियो पोस्ट करने से रोका गया है.
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यह मामला एक वायरल वीडियो से जुड़ा है, जिसमें दीपक ने एक विरोध प्रदर्शन के दौरान खुद को 'मोहम्मद दीपक' बताया था.
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दीपक पर दंगा, चोट पहुँचाने और शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने का आरोप है; हाईकोर्ट ने उनके सोशल मीडिया 'प्रवचन' की आलोचना की.
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कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच की याचिका खारिज की, जांच पर भरोसा रखने और पुलिस के बोझ पर जोर दिया.
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