GST लागू होने के बाद 2017 से सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी लगभग प्रतीकात्मक रह गई थी।
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Moneycontrol03-01-2026, 17:43

1 फरवरी 2026 से महंगी होंगी सिगरेट: सरकार ने फिर लगाया केंद्रीय उत्पाद शुल्क.

  • 1 फरवरी 2026 से सिगरेट महंगी हो जाएगी क्योंकि केंद्र सरकार ने GST के अतिरिक्त विशिष्ट केंद्रीय उत्पाद शुल्क फिर से लगा दिया है.
  • उत्पाद शुल्क प्रति 1,000 सिगरेट स्टिक पर लगेगा, जो सिगरेट की लंबाई और फिल्टर के प्रकार पर निर्भर करेगा.
  • यह 2017 में GST लागू होने के बाद पहली बड़ी कर वृद्धि है; लंबी और प्रीमियम सिगरेट पर सबसे अधिक बोझ पड़ेगा.
  • नई दरें 65 मिमी से छोटी नॉन-फिल्टर्ड के लिए ₹2,050 प्रति 1,000 स्टिक से लेकर 75 मिमी से लंबी प्रीमियम के लिए ₹8,500+ तक हैं.
  • सरकार का लक्ष्य कर चोरी रोकना, राजस्व बढ़ाना और तंबाकू की खपत कम करना है, हालांकि यह अभी भी WHO की सिफारिशों से कम है.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: 1 फरवरी 2026 से सिगरेट पर नया उत्पाद शुल्क लगने से कीमतें बढ़ जाएंगी.

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