बजट 2026: ITR डेडलाइन 31 अगस्त तक बढ़ी, लेकिन सभी के लिए नहीं; जानें किसे मिलेगा फायदा.

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Moneycontrol•02-02-2026, 18:16
बजट 2026: ITR डेडलाइन 31 अगस्त तक बढ़ी, लेकिन सभी के लिए नहीं; जानें किसे मिलेगा फायदा.
- •केंद्रीय बजट 2026 में ITR फाइलिंग के लिए एक नई, चरणबद्ध समय-सीमा पेश की गई है, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग डेडलाइन होंगी.
- •31 अगस्त की डेडलाइन विशेष रूप से गैर-ऑडिट व्यावसायिक मामलों और ट्रस्टों के लिए है, जिसमें छोटे व्यवसायी, फ्रीलांसर और पेशेवर शामिल हैं जिनके खातों का ऑडिट आवश्यक नहीं है.
- •वेतनभोगी करदाताओं को, जो ITR-1 या ITR-2 फाइल करते हैं, उनके लिए पुरानी 31 जुलाई की डेडलाइन ही लागू रहेगी.
- •गैर-ऑडिट व्यावसायिक मामलों में आमतौर पर 1 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाले व्यवसाय या अनुमानित कराधान के तहत आने वाले व्यवसाय शामिल होते हैं, जहाँ टैक्स ऑडिट अनिवार्य नहीं होता है.
- •यह बदलाव 1 अप्रैल, 2026 (कर वर्ष 2026-27) से प्रभावी होगा, जिसका उद्देश्य नए आयकर ढांचे के तहत चयनित श्रेणियों को अतिरिक्त समय प्रदान करना है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: बजट 2026 में 31 अगस्त की ITR डेडलाइन केवल गैर-ऑडिट व्यवसायों और ट्रस्टों के लिए है, वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए नहीं.
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