NPS सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए है।
आपका पैसा
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Moneycontrol17-12-2025, 13:49

NPS के नियम बदले: 85 साल तक बने रहें, एग्जिट पर 100% तक फंड पाएं.

  • PFRDA ने NPS नियमों में बदलाव किया, गैर-सरकारी कर्मचारियों को एग्जिट पर 80% तक एकमुश्त फंड निकालने की अनुमति दी.
  • अब ग्राहक 85 साल की उम्र तक NPS योजना में बने रह सकते हैं, सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों के कर्मचारियों के लिए निवेश अवधि बढ़ी.
  • 8 लाख रुपये तक के फंड के लिए 100% एकमुश्त निकासी वैकल्पिक है. 12 लाख रुपये से अधिक के फंड के लिए 80% एकमुश्त और 20% अनिवार्य वार्षिकी की अनुमति है.
  • गैर-सरकारी ग्राहकों के लिए अनिवार्य वार्षिकी निवेश को पेंशन फंड के 40% से घटाकर 20% कर दिया गया है.
  • PFRDA द्वारा 16 दिसंबर, 2025 को इन महत्वपूर्ण परिवर्तनों को अधिसूचित किया गया, जिससे NPS प्रतिभागियों के लिए लचीलापन बढ़ा.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: NPS नियमों में अधिक लचीलापन: बढ़ी उम्र सीमा, अधिक एकमुश्त निकासी और कम वार्षिकी.

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