PMAY 2.0: घर खरीदना हुआ आसान! पाएं ₹1.8 लाख तक की सब्सिडी और टैक्स छूट.

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Moneycontrol•03-01-2026, 21:02
PMAY 2.0: घर खरीदना हुआ आसान! पाएं ₹1.8 लाख तक की सब्सिडी और टैक्स छूट.
- •PMAY 2.0 के तहत ₹25 लाख तक के होम लोन पर ₹1.80 लाख तक की ब्याज सब्सिडी मिलती है, जिससे EMI कम होती है.
- •यह योजना EWS, LIG और MIG आय वर्ग के परिवारों के लिए है, जो घर खरीदने में मदद करती है.
- •धारा 24(b) और धारा 80C के तहत टैक्स छूट भी उपलब्ध है, जिससे लोन का बोझ और कम होता है.
- •बैंक स्टेप-अप लोन और 30 साल तक की लंबी अवधि जैसे लचीले विकल्प प्रदान करते हैं.
- •PMAY-U 2.0 दिसंबर 2025 तक प्रभावी है; pmaymis.gov.in पर 30 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन करें.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: PMAY 2.0 घर खरीदने के लिए ₹1.8 लाख तक की सब्सिडी और टैक्स लाभ प्रदान करता है.
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