क्या होटल, रेस्तरां आपके बिल में 'गैस संकट शुल्क' जोड़ सकते हैं? कानून क्या कहता है
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गैस संकट शुल्क: क्या होटल, रेस्तरां आपके बिल में इसे कानूनी रूप से जोड़ सकते हैं.
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CNBC TV18•17-03-2026, 16:33
गैस संकट शुल्क: क्या होटल, रेस्तरां आपके बिल में इसे कानूनी रूप से जोड़ सकते हैं.
•पश्चिम एशिया युद्ध के बीच, भारत वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कमी का सामना कर रहा है, जिससे रेस्तरां और होटल प्रभावित हो रहे हैं.
•बेंगलुरु के एक कैफे के नींबू पानी के बिल में 5% 'गैस संकट शुल्क' वायरल हुआ, जिससे आक्रोश फैल गया.
•उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 और सीसीपीए दिशानिर्देशों के अनुसार, रेस्तरां केवल सूचीबद्ध मूल्य और जीएसटी ही वसूल सकते हैं.
•अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सहमति के बिना कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जा सकता है; प्रतिष्ठानों को मेनू की कीमतों को पारदर्शी रूप से संशोधित करना होगा.
•उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (1915) या एनसीएच पोर्टल के माध्यम से अनुचित प्रथाओं की रिपोर्ट कर सकते हैं; सीसीपीए जुर्माना लगा सकता है.