NPS नियमों में बदलाव: म्यूचुअल फंड से दूर नहीं होंगे निवेशक, जानें क्यों.

पर्सनल फाइनेंस
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CNBC TV18•31-12-2025, 12:25
NPS नियमों में बदलाव: म्यूचुअल फंड से दूर नहीं होंगे निवेशक, जानें क्यों.
- •NPS नियमों में बदलाव से उत्पाद अधिक लचीला हुआ: निवेश की आयु 85 वर्ष तक बढ़ी, कुछ निकासी के लिए 5 साल का लॉक-इन हटा.
- •नए निकासी नियम: 15 साल या 60 साल की उम्र में निकासी; ₹8 लाख तक के कॉर्पस के लिए पूरी राशि एकमुश्त निकाली जा सकती है.
- •₹12 लाख से अधिक के कॉर्पस के लिए 80% तक एकमुश्त निकासी (पहले 60%), 20% वार्षिकी में निवेश (पहले 40%).
- •मृण अग्रवाल के अनुसार, म्यूचुअल फंड बेहतर तरलता और लचीलापन प्रदान करते हैं, जबकि NPS का लॉक-इन बचत अनुशासन बनाए रखता है.
- •कर उपचार में कोई बड़ा बदलाव नहीं: 60% कर-मुक्त, अतिरिक्त 20% कर योग्य, वार्षिकी आय पर कर लगता है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: NPS में बदलाव से लचीलापन बढ़ा, पर म्यूचुअल फंड की तरलता निवेशकों को आकर्षित करती रहेगी.
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