PFRDA ने NPS नियमों में किए बड़े बदलाव: बैंक अब पेंशन फंड प्रायोजित कर सकेंगे, शुल्क भी घटा.
पर्सनल फाइनेंस
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CNBC TV1801-01-2026, 12:49

PFRDA ने NPS नियमों में किए बड़े बदलाव: बैंक अब पेंशन फंड प्रायोजित कर सकेंगे, शुल्क भी घटा.

  • PFRDA ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) को NPS के लिए स्वतंत्र रूप से पेंशन फंड (PFs) प्रायोजित करने और स्थापित करने की अनुमति दी, जिससे प्रतिस्पर्धा और ग्राहक विकल्प बढ़ेंगे.
  • NPS ट्रस्ट बोर्ड का पुनर्गठन किया गया, जिसमें दिनेश कुमार खारा को अध्यक्ष नियुक्त किया गया; स्वाति अनिल कुलकर्णी और अरविंद गुप्ता भी ट्रस्टी बने, जिससे शासन मजबूत होगा.
  • गैर-सरकारी ग्राहकों के लिए निवेश प्रबंधन शुल्क (IMF) संरचना 1 अप्रैल, 2026 से संशोधित की गई, जिसमें संपत्ति बढ़ने पर दरें घटेंगी.
  • नई शुल्क संरचना से ग्राहकों के लिए दीर्घकालिक लागत कम होने की उम्मीद है क्योंकि फंड का पैमाना बढ़ेगा.
  • इन सुधारों का लक्ष्य एक अधिक प्रतिस्पर्धी, सुशासित और लचीला NPS ढांचा बनाना है, जिससे भारतीय नागरिकों के लिए सेवानिवृत्ति सुरक्षा में सुधार हो.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: PFRDA ने NPS नियमों में सुधार किए, बैंकों को फंड प्रायोजित करने और ग्राहकों के लिए शुल्क कम करने की अनुमति दी, जिससे प्रतिस्पर्धा और सेवानिवृत्ति सुरक्षा बढ़ेगी.

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