PFRDA ने NPS नियमों में किए बड़े बदलाव: बैंक अब पेंशन फंड प्रायोजित कर सकेंगे, शुल्क भी घटा.

पर्सनल फाइनेंस
C
CNBC TV18•01-01-2026, 12:49
PFRDA ने NPS नियमों में किए बड़े बदलाव: बैंक अब पेंशन फंड प्रायोजित कर सकेंगे, शुल्क भी घटा.
- •PFRDA ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) को NPS के लिए स्वतंत्र रूप से पेंशन फंड (PFs) प्रायोजित करने और स्थापित करने की अनुमति दी, जिससे प्रतिस्पर्धा और ग्राहक विकल्प बढ़ेंगे.
- •NPS ट्रस्ट बोर्ड का पुनर्गठन किया गया, जिसमें दिनेश कुमार खारा को अध्यक्ष नियुक्त किया गया; स्वाति अनिल कुलकर्णी और अरविंद गुप्ता भी ट्रस्टी बने, जिससे शासन मजबूत होगा.
- •गैर-सरकारी ग्राहकों के लिए निवेश प्रबंधन शुल्क (IMF) संरचना 1 अप्रैल, 2026 से संशोधित की गई, जिसमें संपत्ति बढ़ने पर दरें घटेंगी.
- •नई शुल्क संरचना से ग्राहकों के लिए दीर्घकालिक लागत कम होने की उम्मीद है क्योंकि फंड का पैमाना बढ़ेगा.
- •इन सुधारों का लक्ष्य एक अधिक प्रतिस्पर्धी, सुशासित और लचीला NPS ढांचा बनाना है, जिससे भारतीय नागरिकों के लिए सेवानिवृत्ति सुरक्षा में सुधार हो.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: PFRDA ने NPS नियमों में सुधार किए, बैंकों को फंड प्रायोजित करने और ग्राहकों के लिए शुल्क कम करने की अनुमति दी, जिससे प्रतिस्पर्धा और सेवानिवृत्ति सुरक्षा बढ़ेगी.
✦
More like this
Loading more articles...




