टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत: ITAT चंडीगढ़ ने डेट म्यूचुअल फंड LTCG पर छूट दी.

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CNBC Awaaz•09-01-2026, 09:16
टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत: ITAT चंडीगढ़ ने डेट म्यूचुअल फंड LTCG पर छूट दी.
- •ITAT चंडीगढ़ ने फैसला सुनाया है कि डेट म्यूचुअल फंड से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) पर धारा 87A के तहत टैक्स छूट लागू होगी.
- •इस फैसले से आयकर विभाग द्वारा ₹25,710 की कर मांग रद्द हो गई है, जिससे अंबाला के एक करदाता को बड़ी राहत मिली है.
- •ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया कि धारा 87A पर धारा 112A(6) के तहत प्रतिबंध केवल इक्विटी शेयर, इक्विटी-ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और बिजनेस ट्रस्ट के LTCG पर लागू होते हैं, डेट म्यूचुअल फंड पर नहीं.
- •वित्तीय वर्ष 2024-25 या उससे पहले डेट म्यूचुअल फंड LTCG पर 87A छूट से वंचित करदाता अब सुधार या अपील के माध्यम से राहत पा सकते हैं.
- •ध्यान दें: आकलन वर्ष 2025-26 से नई कर व्यवस्था के तहत विशेष दरों पर कर योग्य आय के लिए धारा 87A का लाभ पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: ITAT चंडीगढ़ के फैसले से डेट म्यूचुअल फंड LTCG पर धारा 87A छूट मिलेगी, करदाताओं को राहत.
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