नए श्रम संहिता: 4 दिन काम, 3 दिन छुट्टी, 48 घंटे; पर यह अनिवार्य नहीं.

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News18•15-12-2025, 13:00
नए श्रम संहिता: 4 दिन काम, 3 दिन छुट्टी, 48 घंटे; पर यह अनिवार्य नहीं.
- •नए लेबर कोड के तहत, 4-दिवसीय कार्य सप्ताह संभव है, जिसमें कर्मचारी प्रतिदिन 12 घंटे तक काम कर सकते हैं और 3 दिन का अवकाश ले सकते हैं, बशर्ते साप्ताहिक कुल कार्य घंटे 48 रहें.
- •यह व्यवस्था अनिवार्य नहीं है और कंपनियों व कर्मचारियों की आपसी सहमति पर निर्भर करेगी; प्रतिदिन 12 घंटे से अधिक काम करने पर दोगुने वेतन पर ओवरटाइम मिलेगा.
- •सरकार ने 29 पुराने कानूनों को हटाकर चार नए लेबर कोड पेश किए हैं, जिनका उद्देश्य वेतन, सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सुधार लाना है.
- •नए कोड फिक्स्ड-टर्म कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के समान लाभ प्रदान करते हैं और पहली बार गिग व प्लेटफॉर्म कर्मचारियों को भी कानूनी मान्यता देते हैं.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: नए श्रम कोड कर्मचारियों के लिए लचीलापन और बेहतर लाभ लाते हैं.
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