বিদেশ থেকে আগত ভ্রমণকারীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ খবর। কেউ যদি বিদেশ থেকে সোনার গয়না নিয়ে আসেন, তাহলে অবশ্যই ভারত সরকারের পরিবর্তিত সর্বশেষ শুল্ক নিয়ম সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। এটি নিশ্চিত করবে যে বিমানবন্দরে কোনও ঝামেলা ছাড়াই নিজের যাত্রা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে। কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রণালয় ২০১৬ সালের ব্যাগেজ নিয়ম প্রতিস্থাপনের জন্য নতুন নিয়ম এনেছে। কাস্টমস ব্যাগেজ (ঘোষণা এবং প্রক্রিয়াকরণ) নিয়মাবলী ২০২৬-এর ২ ফেব্রুয়ারি থেকে কার্যকর হয়েছে। (Representative Image)
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News1804-02-2026, 14:43

विदेश से सोना लाने पर बंपर ऑफर! शुल्क-मुक्त सीमा में भारी वृद्धि, नए नियम लागू

  • केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 2 फरवरी, 2026 से नए सीमा शुल्क बैगेज (घोषणा और प्रसंस्करण) विनियम 2026 लागू किए हैं, जो 2016 के नियमों की जगह लेंगे.
  • एक वर्ष से अधिक समय से विदेश में रह रहे भारतीय नागरिक या भारतीय मूल के पर्यटक अब शुल्क-मुक्त आभूषण ला सकते हैं: महिलाओं के लिए 40 ग्राम और पुरुषों के लिए 20 ग्राम.
  • नए नियम घोषणाओं को सरल बनाते हैं, जिसका उद्देश्य हवाई अड्डों पर परेशानी कम करना और यात्रियों के लिए स्पष्टता प्रदान करना है.
  • अन्य सामानों के लिए शुल्क-मुक्त सीमा में भारतीय निवासियों/पर्यटकों (गैर-भूमि प्रवेश) के लिए 75,000 रुपये और विदेशी पर्यटकों के लिए 25,000 रुपये शामिल हैं.
  • निषिद्ध वस्तुओं में भारत की सीमाओं को गलत तरीके से दर्शाने वाले नक्शे, नशीले पदार्थ, नकली मुद्रा और बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन करने वाले सामान शामिल हैं.

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