महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति मिलेगी.
बिलासपुर
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News1816-12-2025, 20:01

छत्तीसगढ़ में श्रम कानूनों में बदलाव: महिलाओं की नाइट शिफ्ट, ओवरटाइम, गुमास्ता नियमों में संशोधन.

  • छत्तीसगढ़ सरकार ने कार्य वातावरण को अधिक लचीला बनाने के लिए दुकान और स्थापना अधिनियम 2017 में संशोधन किया है.
  • महिलाओं को अब उनकी सहमति से नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति होगी; पहले रात 10 बजे तक ही अनुमति थी.
  • कर्मचारियों के लिए ओवरटाइम की सीमा प्रति तिमाही 125 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे कर दी गई है.
  • गुमास्ता (दुकान पंजीकरण) प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और इसे व्यापार लाइसेंस के रूप में मान्यता दी गई है.
  • अब जिला श्रम कार्यालय गुमास्ता जारी करेगा, जिससे व्यावसायिक कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: छत्तीसगढ़ के नए श्रम कानून संशोधन का लक्ष्य लचीला, पारदर्शी और सुरक्षित कार्य वातावरण है.

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