Delhi’s strict “No PUCC, No Fuel” rule came into effect on Thursday, December 18, 2025, prohibiting the sale of petrol and diesel to vehicles without a valid Pollution Under Control Certificate (PUCC). The measure is part of the government’s emergency response to worsening air pollution in the capital. While the intent is widely supported, petrol pump operators say the directive raises serious legal, technical, and safety concerns.
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News1818-12-2025, 08:18

दिल्ली का 'नो पीयूसीसी, नो फ्यूल' नियम: डीलरों ने कानूनी, सुरक्षा, तकनीकी बाधाएं बताईं.

  • दिल्ली ने 18 दिसंबर, 2025 से 'नो पीयूसीसी, नो फ्यूल' नियम लागू किया, जिसमें प्रदूषण नियंत्रण के लिए वैध पीयूसीसी के बिना ईंधन बिक्री पर प्रतिबंध है.
  • यह नियम गैर-दिल्ली बीएस-VI वाहनों पर प्रतिबंध के साथ मेल खाता है, जिससे ईंधन खुदरा विक्रेताओं पर प्रवर्तन का बोझ बढ़ गया है.
  • दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन (DPDA) प्रदूषण विरोधी लक्ष्य का समर्थन करता है लेकिन कानूनी, कानून-व्यवस्था और तकनीकी चुनौतियों पर प्रकाश डालता है.
  • DPDA ने चेतावनी दी है कि पेट्रोल/डीजल जैसी आवश्यक वस्तु के लिए ईंधन से इनकार करने पर औपचारिक गैर-आपराधिकीकरण के बिना डीलरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है.
  • डीलरों ने पुराने उत्सर्जन-जांच तकनीक, वास्तविक समय डेटा की कमी और सार्वजनिक अव्यवस्था की संभावना को प्रमुख कार्यान्वयन बाधाओं के रूप में भी उद्धृत किया है.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: दिल्ली का 'नो पीयूसीसी, नो फ्यूल' नियम पेट्रोल डीलरों से महत्वपूर्ण परिचालन और कानूनी चुनौतियों का सामना कर रहा है.

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