दिल्ली का 'नो पीयूसीसी, नो फ्यूल' नियम: डीलरों ने कानूनी, सुरक्षा, तकनीकी बाधाएं बताईं.

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News18•18-12-2025, 08:18
दिल्ली का 'नो पीयूसीसी, नो फ्यूल' नियम: डीलरों ने कानूनी, सुरक्षा, तकनीकी बाधाएं बताईं.
- •दिल्ली ने 18 दिसंबर, 2025 से 'नो पीयूसीसी, नो फ्यूल' नियम लागू किया, जिसमें प्रदूषण नियंत्रण के लिए वैध पीयूसीसी के बिना ईंधन बिक्री पर प्रतिबंध है.
- •यह नियम गैर-दिल्ली बीएस-VI वाहनों पर प्रतिबंध के साथ मेल खाता है, जिससे ईंधन खुदरा विक्रेताओं पर प्रवर्तन का बोझ बढ़ गया है.
- •दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन (DPDA) प्रदूषण विरोधी लक्ष्य का समर्थन करता है लेकिन कानूनी, कानून-व्यवस्था और तकनीकी चुनौतियों पर प्रकाश डालता है.
- •DPDA ने चेतावनी दी है कि पेट्रोल/डीजल जैसी आवश्यक वस्तु के लिए ईंधन से इनकार करने पर औपचारिक गैर-आपराधिकीकरण के बिना डीलरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है.
- •डीलरों ने पुराने उत्सर्जन-जांच तकनीक, वास्तविक समय डेटा की कमी और सार्वजनिक अव्यवस्था की संभावना को प्रमुख कार्यान्वयन बाधाओं के रूप में भी उद्धृत किया है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: दिल्ली का 'नो पीयूसीसी, नो फ्यूल' नियम पेट्रोल डीलरों से महत्वपूर्ण परिचालन और कानूनी चुनौतियों का सामना कर रहा है.
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