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वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972: क्या आप अनजाने में कर रहे हैं वन्यजीव अपराध? जानें इसके कड़े नियम.
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वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972: कठोर कानून जानें, अनजाने में अपराध से बचें.
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News18
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11-03-2026, 10:34
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972: कठोर कानून जानें, अनजाने में अपराध से बचें.
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वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972, भारत के वन्यजीवों और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए है.
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शिकार करना (जानवरों को पकड़ना या परेशान करना सहित, धारा 9) और वन्यजीव अंगों का अवैध व्यापार (धारा 44, 48, 49, 49B) सख्त वर्जित है.
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वन्यजीवों या उनके अंगों का अवैध कब्जा (धारा 39(3), 57) एक दंडनीय अपराध माना जाता है.
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अभयारण्यों/राष्ट्रीय उद्यानों में प्रकृति को नष्ट करना (धारा 29, 35(6)) और अनाधिकृत प्रवेश या हथियार ले जाना (धारा 27, 31) अवैध है.
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संरक्षित क्षेत्रों में आग लगाना (धारा 30, 35(8)) और किसी भी अपराध में सहायता करना (धारा 52) भी कठोर दंड के अधीन है.
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