
पीएम-एसवाईएम योजना में सरकार का समान योगदान यह सुनिश्चित करता है कि लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000 की गारंटीशुदा मासिक पेंशन प्राप्त हो।
पेंशन योजनाएँ भारत के असंगठित श्रम बल के लिए वित्तीय सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त करती हैं, जिसे सीमित औपचारिक कवरेज प्राप्त है।
प्रदान किए गए स्रोतों में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के प्रतिभागियों के लिए समय से पहले निकासी या अंशदान में बदलाव से संबंधित जानकारी नहीं है।