आनंदपुर अग्निकांड: शुभेंदु अधिकारी की रैली को हाईकोर्ट की सशर्त अनुमति, मार्ग बदला गया

पश्चिम बंगाल
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News18•29-01-2026, 16:19
आनंदपुर अग्निकांड: शुभेंदु अधिकारी की रैली को हाईकोर्ट की सशर्त अनुमति, मार्ग बदला गया
- •कलकत्ता हाईकोर्ट ने आनंदपुर अग्निकांड को लेकर शुभेंदु अधिकारी की विरोध रैली को सशर्त अनुमति दी है.
- •न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष ने शीतल मंदिर-ढलाई ब्रिज-ईएम बाईपास-नरेंद्रपुर पुलिस स्टेशन के बदले हुए मार्ग को अनिवार्य किया है.
- •2000 प्रतिभागियों तक सीमित यह विरोध प्रदर्शन शुक्रवार को सुबह 11:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक आयोजित करने की अनुमति है.
- •शुभेंदु अधिकारी और भाजपा विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आनंदपुर अग्निकांड स्थल का दौरा किया, जहां भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू है.
- •दो और जले हुए शव बरामद किए गए, जिससे भीषण आग से मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: हाईकोर्ट ने आनंदपुर अग्निकांड पर शुभेंदु की रैली को मार्ग और समय प्रतिबंधों के साथ अनुमति दी है.
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