काजोल, ऐश्वर्या राय और अन्य हस्तियों ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया.

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Storyboard•28-02-2026, 12:01
काजोल, ऐश्वर्या राय और अन्य हस्तियों ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया.
- •फरवरी 2026 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने काजोल को उनके व्यक्तित्व अधिकारों पर अंतरिम सुरक्षा प्रदान की.
- •बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 16 फरवरी 2026 को शत्रुघ्न सिन्हा के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए नकली विज्ञापन, प्रतिरूपण और उनकी छवि, आवाज और व्यक्तित्व के एआई-जनित दुरुपयोग पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश जारी किया.
- •दिल्ली उच्च न्यायालय ने सितंबर 2025 में ऐश्वर्या राय बच्चन के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए उनकी पहचान के अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश दिया.
- •दिल्ली उच्च न्यायालय ने 24 फरवरी 2026 को फैसला सुनाया कि बाबा रामदेव के व्यक्तित्व का उपयोग करने वाले अनधिकृत एआई डीपफेक, हेरफेर किए गए वीडियो और भ्रामक डिजिटल सामग्री उनके व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करती है, और प्लेटफार्मों को ऐसी सामग्री हटाने का निर्देश दिया.
- •विवेक ओबेरॉय, जुबिन नौटियाल, अभिषेक बच्चन, अजय देवगन और अक्षय कुमार को भी एआई-जनित सामग्री और अनधिकृत व्यावसायिक शोषण सहित विभिन्न प्रकार के दुरुपयोग के खिलाफ अपने व्यक्तित्व अधिकारों के लिए अदालत से सुरक्षा मिली.
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