वहिनीची हत्या (AI Image)
पुणे
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News1821-12-2025, 09:28

पुणे: वहिनी की हत्या कर शव गाड़ने वाले देवर को आजीवन कारावास, 8 साल बाद आया फैसला.

  • पुणे जिला न्यायालय ने अपनी चचेरी वहिनी सुमनबाई की हत्या के आरोप में धुला बाबा गोरड को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
  • यह घटना 13 सितंबर, 2017 को सुमनबाई द्वारा धुला को दिए गए पैसे को लेकर हुए विवाद के बाद हुई थी.
  • धुला ने सुमनबाई की पत्थर और पाइप से सिर पर वार कर बेरहमी से हत्या कर दी और फिर सबूत मिटाने के लिए शव को दफना दिया.
  • यह फैसला घटना के आठ साल बाद आया है, जिससे सुमनबाई के बेटे आनंद गोरड को न्याय मिला है.
  • अदालत ने धुला पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और पुणे जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को आनंद को 3 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: पुणे कोर्ट ने 2017 के वहिनी हत्याकांड में आजीवन कारावास और मुआवजे का फैसला सुनाया.

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