आरोपींची 15 वर्षानी निर्दोष मुक्तता (प्रतिकात्मक फोटो)
पुणे
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News1825-12-2025, 06:50

पुणे दोहरे हत्याकांड: 15 साल बाद आरोपी बरी, हाईकोर्ट का चौंकाने वाला फैसला.

  • मुंबई उच्च न्यायालय ने पत्की दोहरे हत्याकांड के तीन आरोपियों को 15 साल बाद बरी कर दिया, निचली अदालत के आजीवन कारावास के फैसले को पलट दिया.
  • अंबदास श्रीपाद जाधव, बंटी उर्फ गौरव गौतम वड़वेराव और पांड्या उर्फ पांडुरंग अतुल जाधव को पहले स्मिता पत्की और सुलभा पचापुरकर की हत्याओं के लिए दोषी ठहराया गया था.
  • न्यायमूर्ति भारती चंदक और न्यायमूर्ति भारती डोंगरे ने अपर्याप्त सबूतों और अधूरी साक्ष्य श्रृंखला के आधार पर बरी करने का फैसला सुनाया.
  • बचाव पक्ष के वकीलों ने महत्वपूर्ण खामियों को उजागर किया: पहचान परेड में 5-6 महीने की देरी, जब्त किए गए गहनों की अनुचित पहचान, और मुख्य गवाह की कमजोर दृष्टि.
  • अदालत ने इतने लंबे विलंब के बाद गवाह के लिए आरोपियों की विश्वसनीय पहचान करना असंभव पाया, जिससे 15 साल जेल में रहने के बाद उनकी रिहाई हुई.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: उच्च न्यायालय ने जांच में गंभीर खामियों के कारण 15 साल पुराने दोहरे हत्याकांड की सजा रद्द की.

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