दाम्पत्याचा घटस्फोट मंजूर (AI Image)
पुणे
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News1822-01-2026, 09:55

पुणे: 30 साल बाद पति को मिली क्रूर पत्नी से मुक्ति, विवाहबाह्य संबंध का हुआ खुलासा

  • पुणे फैमिली कोर्ट ने 53 वर्षीय पति को पत्नी द्वारा 30 साल के शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न से राहत दी है.
  • रमेश (बदला हुआ नाम) ने आरोप लगाया कि 1996 में शादी के कुछ साल बाद ही पत्नी पूजा (बदला हुआ नाम) का दुर्व्यवहार शुरू हो गया था.
  • पत्नी के विवाहबाह्य संबंध और आत्महत्या के प्रयासों का खुलासा होने के बाद पति ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
  • न्यायाधीश बी.डी. कदम ने 'क्रूरता' के आधार पर पति की तलाक याचिका को मंजूरी दी.
  • कोर्ट ने 17 वर्षीय बेटी की कस्टडी मां को दी, बच्चे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए, जबकि वयस्क बेटा विदेश में पढ़ रहा है.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: पुणे में पति को 30 साल के उत्पीड़न और पत्नी के अफेयर के बाद तलाक मिला, कोर्ट ने बच्चे के कल्याण को प्राथमिकता दी.

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