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पुणे में 2 नाबालिग लड़कियों को घर बुलाकर वीडियो दिखाए, फिर दरवाजा बंद कर किया चौंकाने वाला कृत्य; आरोपी को अब मिली सजा.
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पुणे: नाबालिग से यौन उत्पीड़न मामले में 40 वर्षीय व्यक्ति को 20 साल की कठोर कारावास.
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News18
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08-03-2026, 10:56
पुणे: नाबालिग से यौन उत्पीड़न मामले में 40 वर्षीय व्यक्ति को 20 साल की कठोर कारावास.
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कुंडलिक गुलाबराव जाधव (40) को नाबालिग से यौन उत्पीड़न के आरोप में 20 साल की कठोर कारावास और 15,000 रुपये का जुर्माना.
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यह घटना 27 अगस्त, 2020 को पुणे के हडपसर इलाके में हुई थी.
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जाधव ने दो नाबालिग लड़कियों को घर बुलाया, अश्लील वीडियो दिखाए, फिर एक को बाहर भेजकर दूसरी का यौन उत्पीड़न किया.
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POCSO विशेष न्यायाधीश महेंद्र महाजन ने फैसला सुनाया; जुर्माने की राशि पीड़िता को मुआवजे के तौर पर दी जाएगी.
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लोक अभियोजक मिलिंद दातरंगे और एडवोकेट गौरव जाचक ने 14 गवाहों की जांच की; इस फैसले को विकृत मानसिकता पर अंकुश माना जा रहा है.
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