शालेय सहलींसाठी नवे नियम (फाईल फोटो)
पुणे
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News1826-12-2025, 09:18

स्कूली यात्राओं के लिए अब केवल ST बसें अनिवार्य; छात्रों की सुरक्षा हेतु नए कड़े नियम.

  • परिवहन विभाग ने स्कूली शैक्षणिक यात्राओं के लिए केवल ST (MSRTC) बसों का उपयोग अनिवार्य किया, निजी बसों पर प्रतिबंध.
  • सहायक परिवहन आयुक्त विजय तिरणकर ने ST बसों की सुरक्षा, सरकारी बीमा और राज्यव्यापी नेटवर्क को प्राथमिकता बताया.
  • ST निगम छात्रों को किराए में 50% छूट देगा; इसके लिए शिक्षा अधिकारियों से NOC और छात्रों की सूची आवश्यक.
  • शिक्षा विभाग के नियम: हर 50 छात्रों पर 5 शिक्षक, छात्राओं के साथ कम से कम एक महिला शिक्षिका, और ऐतिहासिक/शैक्षणिक स्थलों को प्राथमिकता.
  • यात्रा के लिए नई ST बसें उपलब्ध होंगी, और राज्यव्यापी नेटवर्क के कारण खराबी आने पर तत्काल सहायता मिलेगी.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: स्कूलों को अब यात्राओं के लिए ST बसों का उपयोग करना होगा, सुरक्षा सुनिश्चित और 50% छूट मिलेगी.

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