
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुसूचित जाति (एससी) का दर्जा विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए है जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म मानते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अनुसूचित जाति (एससी) के दर्जे के लाभ विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए हैं जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म को मानते हैं।
उच्चतम न्यायालय ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के उस फैसले को बरकरार रखा है कि ईसाई धर्म में धर्मांतरण के परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति का दर्जा समाप्त हो जाता है।