दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून को राजद्रोह के आरोप में मौत की सजा का फैसला आज.

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Firstpost•19-02-2026, 07:12
दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून को राजद्रोह के आरोप में मौत की सजा का फैसला आज.
- •दक्षिण कोरियाई अदालत पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल के खिलाफ राजद्रोह के आरोपों पर फैसला सुनाएगी, जिसमें सैन्य शासन थोपने के उनके असफल प्रयास के लिए मौत की सजा पर विचार किया जाएगा.
- •यून ने दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ घोषित किया था, जिसमें "राष्ट्र-विरोधी ताकतों" को खत्म करने के लिए कठोर उपायों की आवश्यकता बताई गई थी, लेकिन बाद में उन्हें महाभियोग का सामना करना पड़ा, गिरफ्तार किया गया और कई अपराधों का आरोप लगाया गया.
- •अभियोजकों ने मौत की सजा की मांग की, यह तर्क देते हुए कि यून के कार्य "तानाशाही और दीर्घकालिक शासन के उद्देश्य से सत्ता की लालसा" से प्रेरित थे.
- •दक्षिण कोरिया में मृत्युदंड पर एक अनौपचारिक रोक है, जिसका अर्थ है कि मौत की सजा से यून को आजीवन कारावास हो सकता है.
- •यून ने लगातार गलत काम करने से इनकार किया है, यह दावा करते हुए कि उन्होंने "स्वतंत्रता की रक्षा" और एक "विपक्ष-नेतृत्व वाली विधायी तानाशाही" के खिलाफ संवैधानिक व्यवस्था बहाल करने के लिए काम किया.
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