सऊदी अरब में विदेशियों को संपत्ति खरीदने की अनुमति, 2026 से लागू.

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Firstpost•15-12-2025, 18:15
सऊदी अरब में विदेशियों को संपत्ति खरीदने की अनुमति, 2026 से लागू.
- •सऊदी अरब जनवरी 2026 से विदेशियों को संपत्ति खरीदने की अनुमति देगा.
- •आवासीय संपत्ति का स्वामित्व मक्का, मदीना, जेद्दा और रियाद को छोड़कर पूरे देश में अनुमत होगा.
- •वाणिज्यिक, औद्योगिक और कृषि संपत्तियां पूरे सऊदी अरब में विदेशी स्वामित्व के लिए पूरी तरह से खुली होंगी.
- •नए कानून का उद्देश्य विदेशी निवेश को आकर्षित करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है.
- •संपत्ति लेनदेन के लिए सख्त पंजीकरण नियम, शुल्क और दंड (SR10 मिलियन तक का जुर्माना) लागू होंगे.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: सऊदी अरब में विदेशियों के लिए संपत्ति खरीदने के नए अवसर खुल रहे हैं.
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