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जज ने ठुकराई तलाक की अर्जी: 'थोड़ी पिटाई से कोई मर नहीं जाता', क्रूर पति से मुक्ति चाहती थी महिला.
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'थोड़ी पिटाई से कोई मर नहीं जाता', जज ने ठुकराई महिला की तलाक अर्जी.
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News18
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12-03-2026, 22:40
'थोड़ी पिटाई से कोई मर नहीं जाता', जज ने ठुकराई महिला की तलाक अर्जी.
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अफगानिस्तान में एक महिला की तलाक की अर्जी तालिबान जज ने यह कहते हुए खारिज कर दी कि 'थोड़ी पिटाई से कोई मर नहीं जाता'.
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महिला ने शरीर पर केबल के नीले निशान दिखाए, लेकिन जज ने धर्म और अनुशासन का हवाला देते हुए उसे वापस पति के पास भेज दिया.
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तालिबान का नया आपराधिक संहिता घरेलू हिंसा को वैध बनाता है, जिसमें पुरुष अपनी पत्नियों को तब तक पीट सकते हैं जब तक हड्डी न टूटे या गहरा घाव न हो.
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गंभीर चोट के लिए भी पति को अधिकतम 15 दिन की जेल होती है, जिसे मानवाधिकार संगठनों और मलाला यूसुफजई ने 'लैंगिक रंगभेद' कहा है.
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संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि यह निर्णय दुनिया भर में महिलाओं के अधिकारों के लिए एक खतरनाक मिसाल कायम करता है.
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