ट्रम्प का टैरिफ 'प्लान बी': कोर्ट का फैसला व्यापार युद्ध खत्म नहीं करेगा, भारत को अनिश्चितता का सामना

दुनिया
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Moneycontrol•09-01-2026, 20:27
ट्रम्प का टैरिफ 'प्लान बी': कोर्ट का फैसला व्यापार युद्ध खत्म नहीं करेगा, भारत को अनिश्चितता का सामना
- •ट्रम्प के टैरिफ शासन के खिलाफ अदालत का फैसला व्यापार गाथा को समाप्त करने की संभावना नहीं है, प्रशासन को रणनीति बदलने के लिए मजबूर करेगा.
- •कानूनी विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों का कहना है कि भले ही अदालतें ट्रम्प के पसंदीदा टैरिफ तंत्र को रद्द कर दें, फिर भी वैकल्पिक कानूनी रास्ते मौजूद हैं.
- •अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने पुष्टि की कि 1962 के व्यापार अधिनियम के तहत कम से कम तीन अन्य तंत्र टैरिफ को बनाए रख सकते हैं.
- •फॉलबैक विकल्पों में धारा 232 (राष्ट्रीय सुरक्षा), धारा 301 (अनुचित व्यापार प्रथाएं), धारा 122 (भुगतान संतुलन) और धारा 201 (सुरक्षा उपाय) शामिल हैं.
- •भारत के लिए, इसका मतलब लंबे समय तक अनिश्चितता है, क्योंकि वैकल्पिक कानूनी मार्गों के माध्यम से नए शुल्क जल्दी लागू हो सकते हैं, जिससे व्यापार वार्ता जटिल हो जाएगी.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: ट्रम्प प्रशासन के पास टैरिफ जारी रखने के लिए कई वैकल्पिक विकल्प हैं, जिससे भारत जैसे देशों के लिए व्यापार अनिश्चितता बनी रहेगी.
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