अमेरिकी अदालत ने ट्रंप के $100,000 H-1B वीज़ा शुल्क को बरकरार रखा; अपील दायर.

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News18•01-01-2026, 08:21
अमेरिकी अदालत ने ट्रंप के $100,000 H-1B वीज़ा शुल्क को बरकरार रखा; अपील दायर.
- •अमेरिकी जिला न्यायाधीश बेरिल हॉवेल ने फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास $100,000 H-1B वीज़ा शुल्क लगाने का कानूनी अधिकार था.
- •ओबामा द्वारा नियुक्त न्यायाधीश हॉवेल ने यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स के तर्कों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि ट्रंप ने "स्पष्ट वैधानिक अधिकार" के तहत काम किया.
- •सितंबर में घोषित यह शुल्क, H-1B वीज़ा कार्यक्रम के दुरुपयोग को रोकने के ट्रंप के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है.
- •यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स ने जिला अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए अपील दायर की है.
- •एक मुकदमेबाजी विश्लेषक ने कहा कि ट्रंप के प्रति सख्त रहने वाली न्यायाधीश ने भी कोई कानूनी खामी नहीं पाई, जिससे पता चलता है कि उच्च अदालतें भी सहमत हो सकती हैं.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: अमेरिकी अदालत ने ट्रंप के $100,000 H-1B वीज़ा शुल्क को बरकरार रखा, लेकिन कानूनी लड़ाई जारी है.
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