FSSAI clarified that plant-based or herbal infusions that are not derived from Camellia sinensis may instead fall under proprietary foods or require approval under the regulations governing non-specified foods and ingredients. (Image source: Unsplash)
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Storyboard26-12-2025, 12:51

FSSAI ने 'हर्बल टी' नाम पर लगाई रोक: केवल कैमेलिया साइनेंसिस ही असली चाय.

  • FSSAI ने कैमेलिया साइनेंसिस पौधे से न बने उत्पादों के लिए 'चाय' शब्द के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है.
  • 'हर्बल टी', 'फ्लावर टी', 'रूइबोस टी' जैसे शब्द अब भ्रामक और गलत ब्रांडिंग माने जाएंगे.
  • मौजूदा नियमों के अनुसार, चाय (ग्रीन टी, इंस्टेंट टी, कांगड़ा टी सहित) केवल कैमेलिया साइनेंसिस से ही प्राप्त होनी चाहिए.
  • कैमेलिया साइनेंसिस से न बने पेय पदार्थों को 'चाय' के रूप में विपणन नहीं किया जा सकता; उन्हें मालिकाना खाद्य पदार्थ के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है.
  • यह निर्देश निर्माताओं, पैकर्स, विपणक, आयातकों, खुदरा विक्रेताओं और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लागू होता है; उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: FSSAI ने स्पष्ट किया है कि केवल कैमेलिया साइनेंसिस से बने उत्पाद ही 'चाय' कहला सकते हैं, भ्रामक नामों पर रोक.

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