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News1819-02-2026, 22:30

इलाहाबाद HC ने 1989 के हत्या के दोषी को बरी किया, तत्काल रिहाई का आदेश.

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्रुखाबाद में 1989 के हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक व्यक्ति को बरी कर दिया.
  • खुन्नी लाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी ठहराया गया था, जबकि दो सह-आरोपियों को समान सबूतों के आधार पर बरी कर दिया गया था.
  • न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा की खंडपीठ ने निचली अदालत के फैसले को त्रुटिपूर्ण पाया.
  • अदालत ने खुन्नी लाल को तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया, बशर्ते वह किसी अन्य मामले में वांछित न हो.
  • 1987 की घटना संपत्ति विवाद और एक झगड़े से संबंधित थी जिसके कारण मौजी लाल की हत्या हुई थी.

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