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News1827-02-2026, 18:45

पूर्व एर्नाकुलम ADM को 2015 के रिश्वत मामले में 7 साल की सज़ा.

  • पूर्व एर्नाकुलम अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ADM) बी रामचंद्रन को सात साल के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई.
  • कोट्टायम सतर्कता न्यायालय ने 2015 के रिश्वत मामले में पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.
  • रामचंद्रन को त्रिपुनिथुरा में एक आतिशबाजी की दुकान के लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए NOC जारी करने हेतु रिश्वत लेने का दोषी पाया गया.
  • आरोपी ने शिकायतकर्ता से रिश्वत की मांग की थी, अन्यथा आवेदन खारिज करने की धमकी दी थी.
  • सतर्कता अधिकारियों ने जाल बिछाया और रामचंद्रन को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा.

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