पूर्व एर्नाकुलम ADM को 2015 के रिश्वत मामले में 7 साल की सज़ा.

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News18•27-02-2026, 18:45
पूर्व एर्नाकुलम ADM को 2015 के रिश्वत मामले में 7 साल की सज़ा.
- •पूर्व एर्नाकुलम अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ADM) बी रामचंद्रन को सात साल के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई.
- •कोट्टायम सतर्कता न्यायालय ने 2015 के रिश्वत मामले में पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.
- •रामचंद्रन को त्रिपुनिथुरा में एक आतिशबाजी की दुकान के लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए NOC जारी करने हेतु रिश्वत लेने का दोषी पाया गया.
- •आरोपी ने शिकायतकर्ता से रिश्वत की मांग की थी, अन्यथा आवेदन खारिज करने की धमकी दी थी.
- •सतर्कता अधिकारियों ने जाल बिछाया और रामचंद्रन को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा.
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