इलाहाबाद HC ने फेनसेडिल सिरप मामले में दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की.

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News18•25-02-2026, 21:45
इलाहाबाद HC ने फेनसेडिल सिरप मामले में दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की.
- •इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फेनसेडिल कफ सिरप मामले में विभोर राणा और विशाल सिंह की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं.
- •आरोपियों पर फेनसेडिल सिरप के अवैध भंडारण और परिवहन का आरोप है.
- •18 दिसंबर को दी गई अंतरिम जमानत रद्द कर दी गई, जिससे दोनों आरोपियों को आत्मसमर्पण करना होगा.
- •फेनसेडिल सिरप कथित तौर पर नशीले उद्देश्यों के लिए बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम और बांग्लादेश ले जाया जा रहा था.
- •एसटीएफ ने कफ सिरप के 52 कार्टन वाले एक ट्रक को रोका, जिससे राणा और उसके सहयोगियों की गिरफ्तारी हुई.
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