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News1825-02-2026, 21:45

इलाहाबाद HC ने फेनसेडिल सिरप मामले में दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की.

  • इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फेनसेडिल कफ सिरप मामले में विभोर राणा और विशाल सिंह की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं.
  • आरोपियों पर फेनसेडिल सिरप के अवैध भंडारण और परिवहन का आरोप है.
  • 18 दिसंबर को दी गई अंतरिम जमानत रद्द कर दी गई, जिससे दोनों आरोपियों को आत्मसमर्पण करना होगा.
  • फेनसेडिल सिरप कथित तौर पर नशीले उद्देश्यों के लिए बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम और बांग्लादेश ले जाया जा रहा था.
  • एसटीएफ ने कफ सिरप के 52 कार्टन वाले एक ट्रक को रोका, जिससे राणा और उसके सहयोगियों की गिरफ्तारी हुई.

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