बिहार विधानसभा ने चार विधेयक पारित किए, ब्रिटिश-कालीन कानून की जगह नए प्रावधान
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बिहार विधानसभा ने चार विधेयक पारित किए, ब्रिटिश-युग का कानून बदला जाएगा.
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News18•24-02-2026, 19:30
बिहार विधानसभा ने चार विधेयक पारित किए, ब्रिटिश-युग का कानून बदला जाएगा.
•बिहार विधानसभा ने चार विधेयक पारित किए, जिसमें ब्रिटिश-युग के 'बंगाल, आगरा और असम सिविल कोर्ट अधिनियम, 1887' को बदलने वाला एक विधेयक भी शामिल है.
•नया 'बिहार सिविल कोर्ट विधेयक, 2026' वर्तमान बिहार की आवश्यकताओं के अनुसार कानून बनाने का लक्ष्य रखता है.
•पारित किए गए अन्य विधेयकों में बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग और बिहार नगर निकायों में संशोधन शामिल हैं.
•'बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक 2026' जिला बोर्डों और नगर निगमों के ग्रुप बी और सी कर्मियों पर भी लागू होगा.
•'बिहार नगर निकाय (संशोधन) विधेयक, 2026' वार्ड पार्षदों और जिला बोर्ड सदस्यों को सशक्त बनाने और स्थायी समिति के गठन में पारदर्शिता लाने का प्रयास करता है.