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News1813-02-2026, 09:00

बॉम्बे HC ने मुआवजे की याचिका खारिज करने के लिए स्कॉट फिट्जगेराल्ड के उद्धरण का हवाला दिया.

  • बॉम्बे हाई कोर्ट ने रेलवे दुर्घटना में घायल व्यक्ति को मुआवजा देने से इनकार कर दिया.
  • न्यायमूर्ति जितेंद्र जैन ने एफ. स्कॉट फिट्जगेराल्ड के उद्धरण का हवाला दिया: “पहले आप एक ड्रिंक लेते हैं, फिर ड्रिंक एक ड्रिंक लेती है, फिर ड्रिंक आपको ले लेती है.”
  • अदालत ने रेलवे दावा न्यायाधिकरण के 2014 के आदेश को चुनौती देने वाली अपील खारिज कर दी.
  • मुआवजा इस आधार पर अस्वीकृत किया गया कि चोट नशे की हालत में किए गए कार्य के कारण लगी थी.
  • HC ने कहा कि यह घटना "अप्रत्याशित" नहीं थी और रेलवे अधिनियम की धारा 124A के तहत आती है, जो नशे में धुत व्यक्तियों के लिए मुआवजे पर रोक लगाती है.

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