CBSE ने सभी संबद्ध स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य, करियर काउंसलर अनिवार्य किए

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News18•24-01-2026, 15:30
CBSE ने सभी संबद्ध स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य, करियर काउंसलर अनिवार्य किए
- •CBSE ने अपने संबद्धता उप-नियम, 2018 में संशोधन करते हुए सभी संबद्ध स्कूलों में सामाजिक-भावनात्मक और करियर काउंसलर नियुक्त करना अनिवार्य कर दिया है.
- •यह नीतिगत सुधार राजस्थान उच्च न्यायालय में अधिवक्ता सुजीत स्वामी द्वारा दायर एक जनहित याचिका के बाद आया है, जिसमें छात्रों के बीच बढ़ती मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों और करियर मार्गदर्शन की कमी पर प्रकाश डाला गया था.
- •स्कूलों को प्रत्येक 500 छात्रों पर एक परामर्श और कल्याण शिक्षक और एक करियर काउंसलर नियुक्त करना होगा, दोनों भूमिकाओं के लिए विशिष्ट पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं.
- •परामर्श और कल्याण शिक्षक की जिम्मेदारियों में छात्र/अभिभावक परामर्श, संकट हस्तक्षेप और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं की पहचान करना शामिल है.
- •छोटे स्कूलों के लिए एक परामर्श हब और स्पोक स्कूल मॉडल लचीलापन प्रदान करता है, और कक्षा 9-12 में करियर मार्गदर्शन के लिए 1:500 छात्र-से-काउंसलर अनुपात अनिवार्य है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: CBSE ने अब सभी संबद्ध स्कूलों में छात्रों की भलाई के लिए समर्पित मानसिक स्वास्थ्य और करियर काउंसलर अनिवार्य कर दिए हैं.
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